राजपाल यादव को 3 महीने जेल: चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, 7.35 करोड़ चुकाने होंगे

P Sharma 

*’कानून पटकथा नहीं’: दिल्ली HC ने अभिनेता राजपाल यादव की प्रोबेशन मांग ठुकराई, भेजा जेल*

*प्रमोद शर्मा, गोंडा*

*नई दिल्ली।* बॉलीवुड अभिनेता *राजपाल यादव* को चेक बाउंस के मामले में बड़ा झटका लगा है। *दिल्ली हाईकोर्ट* ने दोपहर करीब ढाई बजे *ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार* रखते हुए उन्हें *3 महीने की जेल* की सजा सुनाई।

*7 मामलों में एक साथ सजा*  

*जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा* की बेंच ने चेक बाउंस के *7 मामलों में हर एक में 3 महीने जेल* की सजा दी। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिया कि राजपाल यादव को तुरंत जेल भेजा जाए।

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, *”राजपाल यादव का रवैया संदिग्ध है। उन्हें कर्ज चुकाने के कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया।”* जज ने यह भी कहा कि *”कानून कोई ऐसी पटकथा नहीं है, जिसे कोई अभिनेता अपनी इच्छा से बदल दे।”*

*7.35 करोड़ रुपए देने का आदेश*  

हाईकोर्ट ने राजपाल को हर मामले में शिकायतकर्ता को *1.05 करोड़ रुपए* देने का आदेश दिया है। यानी कुल *7 करोड़ 35 लाख रुपए* चुकाने होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राजपाल पहले ही करीब *2 करोड़ रुपए* दे चुके हैं, उसे इस राशि से एडजस्ट किया जाएगा।

*पत्नी पर भी जुर्माना*  

इस मामले में राजपाल की पत्नी *राधा राजपाल यादव* भी आरोपी थीं। कोर्ट ने उन्हें हर मामले में *5 लाख रुपए जुर्माना* भरने का आदेश दिया है।

*2010 से चल रहा था मामला*  

पूरा विवाद *साल 2010* का है। तब राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म के लिए *मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड* से *5 करोड़ रुपए का कर्ज* लिया था। रकम वापस न करने और चेक बाउंस होने पर मामला कोर्ट तक पहुंचा।

दिल्ली हाईकोर्ट में कंपनी की ओर से वकील *अवनीश सिक्का* ने बताया कि राजपाल की ओर से दायर *सभी 21 याचिकाएं खारिज* कर दी गई हैं और सेशंस कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है।

*प्रोबेशन की मांग खारिज*  

फैसला सुनाते समय राजपाल के वकील ने प्रोबेशन यानी राहत देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि राजपाल ने पहले भी कई बार अदालत के वादों का पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था, *”मैं पांच बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन एक पैसा भी नहीं दूंगा।”*

 

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