P Sharma
उत्तर प्रदेश के 45 हजार प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पीआरडी जवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन देने का आदेश दिया गया था।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को यूपी पुलिस और होमगार्ड के समान वेतन देने पर फैसला लें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले केवल उन पीआरडी जवानों को समान वेतन देने का आदेश दिया था जिनकी याचिका कोर्ट में लंबित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह लाभ सभी 45 हजार पीआरडी जवानों को मिलना चाहिए।

