गोंडा:जनपद में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन सख्त, ग्राम बूढ़ा देवर के पांच लोगो को नोटिस जारी

Pramod Sharma 

ग्राम संदेशवा में बिना अनुमति के अवैध मिट्टी खनन पाए जाने पर की गई कार्यवाही  

*जुर्माने का दिया गया नोटिस, 15 दिन में मांगा गया जवाब* 

खनन अधिनियम एवं शासनादेशों के उल्लंघन के मामले में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ

गोंडा जनपद के ग्राम संदेशवा में अवैध रूप से मिट्टी खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम बूढ़ादेवर के पांच व्यक्तियों को बुधवार को नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर हुई जांच में अवैध खनन का खुलासा होने पर यह कार्रवाई की गई है। 

नायब तहसीलदार बिरवा द्वारा की गई जांच के अनुसार, ग्राम संदेशवा स्थित गाटा संख्या 94, रकबा 0.1460 हेक्टेयर भूमि में लगभग 300 घनमीटर मिट्टी का खनन अवैध रूप से किया गया। यह खनन लगभग 6 मीटर × 25 मीटर (कुल 150 वर्गमीटर क्षेत्रफल) में 2 मीटर की गहराई तक किया गया।

जांच में पाया गया कि उक्त भूमि अवधेश कुमार, रामनरेश, माधवराज, विजय कुमार (पुत्रगण शेषनारायण) एवं श्रीमती सीतापति (पत्नी शेषनारायण) के नाम खतौनी में दर्ज है। मौके पर उपस्थित खातेदार प्रदीप कुमार तिवारी (पौत्र अशोक कुमार तिवारी) ने बताया कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने खनन की अनुमति किसी को दी है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अज्ञात लोगों द्वारा रात में मिट्टी खोद ली गई, किंतु इसकी सूचना समय पर किसी सक्षम अधिकारी को नहीं दी गई, जो स्वयं में संदेहास्पद है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि पर बिना किसी वैध खनन अनुज्ञा के मिट्टी खनन किया गया है, जो कि संबंधित अधिनियमों और शासनादेश दिनांक 18.09.2020 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित खननकर्ताओं पर संयुक्त शास्ति भी निर्धारित की गई है।

जिला प्रशासन ने उक्त पांचों भूमिधरों को निर्देशित किया है कि वे नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में उत्तर न देने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार गोंडा को निर्देशित किया गया है कि नोटिस की तामील कराकर एक सप्ताह के भीतर तामीला रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें।

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