P Sharma
राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे स्थित शराब की दुकानों को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और लाइसेंसधारकों को बड़ी राहत दी है।
शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश की पालना पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें शहरी सीमा के भीतर हाइवे किनारे स्थित 1,102 शराब दुकानों को हटाने या स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे।
न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार और शराब विक्रेताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (SLP) पर सुनवाई करते हुए दिया।
इससे पहले, 24 नवंबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक कड़ा फैसला सुनाते हुए हाइवे से 500 मीटर की परिधि में आने वाली सभी दुकानों को बंद करने या शिफ्ट करने का आदेश दिया था।

