गोंडा:स्कूल बसों के विरुद्ध एआरटीओ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, तीन बसें जब्त

P Sharma

फिटनेस, परमिट एवं इंश्योरेंस फेल पाए जाने पर श्री साईं एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज कर्नलगंज की बसों पर हुई कार्रवाई

विद्यालय वाहन स्वामी सभी अभिलेख रखें अपडेटेड, लगातार जारी रहेगा जांच अभियान

*गोण्डा 10 अगस्त,2026*।

शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों में संचालित होने वाले वाहनों की सुरक्षा एवं वैध अभिलेखों की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एआरटीओ प्रशासन श्री आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने विभिन्न विद्यालय वाहनों की जांच की। जांच के दौरान श्री साईं एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉलेज, कर्नलगंज की तीन स्कूल बसें निर्धारित मानकों एवं आवश्यक वैध अभिलेखों के अनुरूप नहीं पाई गईं।

जांच के दौरान उक्त तीनों स्कूल बसों की फिटनेस फेल, परमिट फेल एवं इंश्योरेंस फेल पाया गया। विद्यालयी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए तीनों बसों को जब्त कर लिया। विभाग की इस कार्रवाई से विद्यालय संचालकों एवं स्कूल वाहन स्वामियों में हड़कंप की स्थिति रही।

एआरटीओ प्रशासन श्री आर.सी. भारतीय ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों में बच्चों के आवागमन के लिए संचालित वाहनों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज वैध एवं अद्यतन होना अनिवार्य है। वाहन मानकों के अनुरूप होने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना विद्यालय प्रबंधन एवं वाहन स्वामियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

एआरटीओ प्रशासन ने सभी विद्यालय वाहन स्वामियों एवं विद्यालय प्रबंधनों से अपील की है कि वे अपने-अपने स्कूल वाहनों के सभी आवश्यक कागजात समय से अपडेट रखें तथा वाहन की फिटनेस एवं अन्य निर्धारित मानकों की नियमित रूप से जांच कराते रहें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में विद्यालय वाहनों की जांच का अभियान निरंतर जारी रहेगा। जांच के दौरान यदि किसी वाहन में फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाई जाती है, तो संबंधित वाहन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने विद्यालय संचालकों से अपेक्षा की है कि वे जांच अभियान को गंभीरता से लेते हुए अपने वाहनों के समस्त अभिलेख अद्यतन रखें और यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में संचालित प्रत्येक वाहन सुरक्षित, वैध एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

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