लखनऊ:अब किसी के घर के बाहर नही खड़ा कर सकेंगे गाड़ी,गाड़ी पार्क करने पर देने होंगे रुपए

 

लखनऊ।अगर आपके घर में दो पहिया या चार पहिया गाड़ी है,तो किसी के घर के सामने या सड़क पर गाड़ी नहीं खड़ी कर पाएंगे,अगर खड़ी करते है तो आपको पार्किंग शुल्क देना होगा।उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लागू होगी व्यवस्था। फिलहाल, यह व्यवस्‍था 17 जिलों में लागू होगी। नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करेगा। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन ) नियमावली-2025 अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर में यह सुविधा होगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें दो पहिया चार पहिया दो घंटे 15 रुपये 30 रुपये

एक घंटे 7 रुपये 15 रुपये

24 घंटे 57 रुपये 120 रुपये

मासिक पास 855 रुपये 1800 रुपये

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें

समय दोपहिया चारपहिया

दो घंटे10 रुपये 20 रुपये

एक घंटे 5 रुपये 10 रुपये

24 घंटे 40 रुपये 80 रुपये

मासिक पास 600 रुपये 1200 रुपये

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *